Wednesday, April 1, 2020

नया वित्त वर्ष : आज से लागू होंगे 6 बड़े बदलाव



नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही 1 अप्रैल, 2020 से कई क्षेत्रों के नियमों में भी बदलाव होगा। सरकार इन नियमों में बदलाव को लेकर पहले ही अधिसूचना जारी कर चुकी है। इसके तहत टैक्स, बैंकिंग और उद्योग सहित कई क्षेत्रों के नियमों में बदलाव होगा जिसका उपभोक्ताओं पर सीधा असर पड़ेगा। आगे जानिए कौन-कौन से हैं यह बदलाव...
नया आयकर स्लैब...
बजट 2020 में घोषित किए गए नए आयकर स्लैब को अप्रैल से लागू किया जा रहा है। अब करदाताओं के सामने दो विकल्प होंगे। करदाता चाहें तो टैक्स छूट की सभी रियायतों को छोड़कर घटी हुई नई दरों पर कर चुका सकते हैं। अगर वे रियायतों का लाभ लेना चाहते हैं तो मौजूदा दरों का विकल्प चुनना होगा। सरकार ने बजट में नए आयकर स्लैब में टैक्स की दर घटाकर 5 फीसदी, 10 फीसदी, 15 फीसदी, 20 फीसदी, 25 फीसदी और 30 फीसदी कर दिया था।
कंपनियों को डीडीटी पर राहत...
बजट में कंपनियों और म्यूचुअल फंड्स हाउस की ओर से दिए जाने वाले डिविडेंड पर 10 फीसदी वितरण कर खत्म कर दिया गया है। अब यह टैक्स लाभांश पाने वाले निवेशक को देना होगा, जो उसके आयकर स्लैब के अनुरूप लागू होगा। यानी, अगर आप म्यूचुअल फंड से लाभांश लेते हैं, तो यह आपकी आय मानी जाएगी और उस पर टैक्स देना होगा।
ईपीएफ, एनपीएस पर टैक्स...
मोटी पगार पाने वाले कर्मचारियों के ईपीएफ और एनपीएस को टैक्स के दायरे में लाया गया है। अगर नियोक्ता की ओर से इन कर्मचारियों के ईपीएफ, एनपीएस या सुपरएनुएशन में सालाना 7.5 लाख रुपये से ज्यादा का निवेश होगा, तो उस पर आयकर स्लैब के अनुरूप टैक्स देना होगा। यह व्यवस्था आयकर के नए और पुराने दोनों ही विकल्पों पर लागू की गई है।
स्टार्टअप को राहत...
बजट में स्टार्टअप के लिए आसान बनाए गए ईसॉप नियम बुधवार से लागू हो जाएंगे। इसके तहत स्टार्टअप को ईसॉप पर 5 साल बाद टैक्स का भुगतान करना होगा। एम्प्लाई स्टॉक ऑनरशिप प्लान (ईसॉप) के तहत कंपनियां अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए शेयरों में हिस्सेदारी देती हैं। अभी तक 200 शुरुआती स्तर के स्टार्टअप को ही ईसॉप का लाभ मिलता था।
मोबाइल होंगे महंगे...
जीएसटी परिषद ने पिछले दिनों मोबाइल पर जीएसटी की दर 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया था। 1 अप्रैल से नई दरें लागू होने के बाद मोबाइल खरीदना महंगा हो जाएगा। नई दरें लागू होने के बाद 20 हजार रुपये का मोबाइल 1,200 रुपये और महंगा हो जाएगा।
10 बैंकों का विलय...
10 सरकारी बैंकों का विलय भी बुधवार से प्रभावी हो गया है। इन दस बैंकों को मिलाकर चार नए बैंक बनाए गए हैं। बड़ौदा यूपी बैंक अब देश का सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक बन गया है। इस विलय प्रक्रिया के बाद ग्राहकों को अपने पासबुक, चेक आदि में भी बदलाव कराना होगा।

Sunday, February 2, 2020

Budget 2020: नए स्लैब में टैक्स दर तो होगी कम लेकिन खत्म हो जाएंगी ये छूट



आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करदाताओं के लिए नया वैकल्पिक टैक्स स्लैब पेश किया है। हालांकि उन्होंने यह फैसला आम लोगों पर ही छोड़ा है कि वे नए स्लैब के तहत टैक्स भरें या फिर पुराने स्लैब में ही रहें। मगर आपको यह याद रखना होगा कि नए स्लैब में आने के बाद ऐसी बहुत सी छूट खत्म हो जाएंगी, जिनका लाभ अब तक आप उठाते रहे हैं। आइए जानते हैं नई व्यवस्था में कौन-कौन सी छूट खत्म हो जाएंगी। 

  • सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD, 80D, 80DD, 80DDB, 80E, 80EE, 80EEA, 80EEB, 80G, 80GG, 80GGA, 80GGC, 80IA, 80-IAB, 80-IAC, 80-IB, 80-IBA के तहत मिलने वाली छूट खत्म हो सकती है। इसका मतलब हुआ कि आपको पीपीएफ, एलआईसी, बीमा, म्युचअल फंड जैसे निवेश पर मिलने वाली टैक्स छूट नई व्यवस्था में नहीं मिलेगी। 
  •   50 हजार तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन, मनोरंजन समेत अन्य भत्ते व प्रोफेशनल टैक्स की छूट भी खत्म हो जाएगी
  • हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की छूट भी आपको नहीं मिलेगी। 
  •  नई व्यवस्था में आपको लीव ट्रैवल अलाउंस (LTA) भी नहीं मिलेगा। 
  • सेक्शन 10 के क्लाउस 14 clause (14) के तहत आने वाले कुछ अन्य भत्ते भी खत्म हो जाएंगे। 
  • सेक्शन 10 के clause (17) के अंतर्गत सांसदों व विधायकों को मिलने वाले भत्ते की भी छूट नहीं मिलेगी। 
  • सेक्शन 10 के clause (32) के अंतर्गत नाबालिग की आमदनी का भत्ता
  • सेक्शन 10AA के तहत सेज यूनिट के लिए मिलने वाली छूट 
  • खाली पड़ी संपत्ति या खुद के कब्जे वाली संपत्ति पर सेक्शन 24 के तहत ब्याज को लेकर मिलने वाली छूट।