बचत के नजरिए
से लोग आमतौर पर सेविंग अकाउंट (बचत खाते) में ही पैसा जमा करवाते हैं। अधिकांश
लोग सालाना आधार पर मिलने वाले ब्याज और किसी भी समय पैसों की निकासी की सुविधा को
देखकर ही सेविंग अकाउंट का चुनाव करते हैं। हालांकि काफी सारे लोग इस जानकारी को
लेकर कन्फ्यूज रहते हैं कि क्या बचत खाते में जमा पैसे पर मिलने वाला ब्याज टैक्स
फ्री होता है या नहीं (कर योग्य)। ऐसे में अगर आप ने भी देश के किसी बैंक में
अकाउंट खुलवा रखा है तो आपके लिए यह जानकारी रखना जरूरी है।
जैसा कि वित्त वर्ष 2017-18 (आंकलन वर्ष 2018-19) के
लिए आईटीआर फाइलिंग की तारीख नजदीक आ रही है, जिसमें टैक्स
बचाने के लिए आपको उल्लेख करना होता है कि आपने सालभर कहां कहां निवेश किया है।
ऐसा कर आप काफी सारा टैक्स बचा सकते हैं। ऐसे में आपको यह जरूर जानना चाहिए कि अगर
किसी बैंक में आपने भी सेविंग अकाउंट खुलवा रखा है तो सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले
ब्याज का कुछ हिस्सा टैक्स फ्री होता है।
सेविंग
अकाउंट का कितना हिस्सा होता है टैक्स-फ्री: आमतौर पर लोग सिर्फ इतनी बात जानते हैं कि
देशभर के सेविंग अकाउंट में 4 से 6 फीसद
का ब्याज मिलता है। वो यह बात नहीं जानते हैं कि उनके सेविंग अकाउंट में जमा राशि
पर जो सालाना ब्याज उन्हें मिलता है उसका कितना हिस्सा टैक्स छूट के दायरे में आता
है।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक सेविंग अकाउंट पर मिलने वाला पूरा ब्याज
टैक्सेबल होता है, लेकिन इसमें कुछ छूट भी मिलती है। यह छूट आयकर की
धारा 80टीटीए के अंतर्गत मिलती है। यह सीमा 10,000 रुपए है। यह छूट तभी मिलती है जब आपके सेविंग अकाउंट पर मिलने वाला ब्याज
या तो किसी बैंक, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव बैंक से मिला हो।