मई बाद वित्तीय वर्ष 2017-18
का फॉर्म 16 आपको प्राप्त होगा, जिसके तुरन्त बाद आपको ITR भरना अनिवार्य है।
यदि आप इस वर्ष ITR भरते हैं तब आपको वित्तीय वर्ष 2018-19 में 40000 रुपये की छूट प्राप्त होगी इसलिए सभी शिक्षकगण समय रहते अपना ITR जरूर फाइल करें।
यदि आपके 26AS पर विभाग द्वारा काटी गई सम्पूर्ण धनराशि प्रदर्शित हो गई है तो आप स्वयं फार्म 16 के द्वारा ITR भर या किसी से भरवा सकते है।
यदि आप इस वर्ष ITR भरते हैं तब आपको वित्तीय वर्ष 2018-19 में 40000 रुपये की छूट प्राप्त होगी इसलिए सभी शिक्षकगण समय रहते अपना ITR जरूर फाइल करें।
यदि आपके 26AS पर विभाग द्वारा काटी गई सम्पूर्ण धनराशि प्रदर्शित हो गई है तो आप स्वयं फार्म 16 के द्वारा ITR भर या किसी से भरवा सकते है।
महत्वपूर्ण
सूचना :-
यदि आप 31 जुलाई 2018 तक अपना ITR नहीं फाइल करते है तो उसके बाद आपको आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234F के अंतर्गत विलम्ब शुल्क भी अनिवार्य रूप से देना होगा, जो इस प्रकार है :-
यदि आप 31 जुलाई 2018 तक अपना ITR नहीं फाइल करते है तो उसके बाद आपको आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234F के अंतर्गत विलम्ब शुल्क भी अनिवार्य रूप से देना होगा, जो इस प्रकार है :-
1.
31 जुलाई तक कोई विलम्ब शुल्क नहीं।
2.
31 जुलाई से 31 दिसम्बर
के बीच फाइल करने पर 5000 रुपए विलम्ब शुल्क।
3.
31 दिसम्बर के बाद फाइल करने पर 10000 रुपए
विलम्ब शुल्क।
बिना
विलम्ब शुल्क के आप अपना ITR
31 जुलाई के बाद फाइल नहीं कर सकते है।
- जिनकी आय 5 लाख तक है उनके लिए विलम्ब शुल्क Rs.1000 होगा।
- जिनकी आय 5 लाख तक है उनके लिए विलम्ब शुल्क Rs.1000 होगा।