Sunday, April 21, 2019

अन्य स्रोत से होने वाली आय पर बचाना चाहते हैं टैक्स, तो अपनाएं ये तरीका



आयकर से बचने के लिए टैक्सपेयर्स नए-नए रास्ते खोजते रहते हैं। आयकर कानून के तहत वे निवेश से लेकर बच्चों की पढ़ाई के खर्च पर छूट प्राप्त करते हैं। लेकिन कई ऐसे माध्यम है जिनकी जानकारी नहीं होने पर टैक्स छूट प्राप्त करने से चूक जाते हैं। उन्हीं में से एक है हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ)। आयकर कानून में एचयूएफ के तहत कर छूट मिलती है। 
कैसे बनता है एचयूएफ
एचयूएफ के नाम एक बैंक खाता खुलवाना होता है। यह खाता परिवार के मुख्य व्यक्ति (कर्ता) के नाम होता है, लेकिन उसके नाम के बाद एचयूएफ शब्द जुड़ा होता है। इसके बाद एचयूएफ पैन कार्ड के लिए आवेदन करता है। बैंक खाते और पैन कार्ड की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद एचयूएफ की पूंजी बनाने की बात आती है। 
एचयूएफ गठन के लिए नियम और शर्तें 
एचयूएफ का गठन सिर्फ शादीशुदा लोग ही कर सकते हैं। अगर, आप कुंवारे है तो एचयूएफ का गठन नहीं कर सकते हैं। एचयूएफ के तहत आयकर में छूट लेने के लिए घर में बच्चे का होना जरूरी है। अगर, कोई पति-पत्नी के पास बच्चा नहीं है तो वे आने वाले बच्चे का जिक्र कर भी एचयूएफ बना सकते हैं। हिन्दू कानून के अंतर्गत हिन्दू, सिख, बौद्ध और जैन एचयूएफ के दायरे में आते हैं। बड़ा संयुक्त परिवार एचयूएफ के दायरे में आ सकता है। हालांकि, एचयूएफ के सदस्य एचयूएफ को गिफ्ट देकर कर छूट नहीं ले सकता है 
टैक्स छूट का मिलेगा लाभ
एचयूएफ बनाने के बाद अपनी आय पर दो तरह से लाभ ले सकते हैं। एक तो व्यक्तिगत और दूसरा एचयूएफ के सदस्य के नाते। अन्य स्रोतों जैसे कृषि, किराये आदि से होने वाली आय को एचयूएफ में दिखाते हुए उस पर छूट प्राप्त कर सकते हैं। वहीं आयकर की धारा 80सी के तहत एचयूएफ में एक व्यक्ति 1.50 लाख रुपये की टैक्स छूट ले सकता है। 
पिता के रहते बेटा भी बना सकता है एचयूएफ 
एक बेटा अपने पिता के एचयूएफ में शामिल रहते हुए अलग से दूसरे एचयूएफ का गठन कर सकता है। बेटा अपने पत्नी और बच्चों को शामिल कर एचयूएफ का गठन कर सकता है। 
इस तरह मिलता है फायदा
अगर आप एचयूएफ के अंतर्गत आते हैं तो आय को विभाजित कर तय सीमा से अधिक आयकर छूट प्राप्त कर सकते हैं।